अपहरण के मामले में पांच को न्यायिक हिरासत में, प्रयोग ली गई वाहन को जब्त की गई।

अपहरण के मामले में पांच को न्यायिक हिरासत में, प्रयोग ली गई वाहन को जब्त की गई।

चांडिल, सरायकेला जिला के नीमडीह थाना में के अधीन रामनगर गांव अपहरण कार्य विफल पांच अभियुक्त को जेल भेजा।इस घटना के संबंध में नीमडीह थाना प्रभारी मो तंज़िल खां ने कहा लोग की सर्तकता और पुलिस के तुरंत कार्यवाही पर अपराध करने वाले सलाखें के पीछे भेजा गया। घटना के संबंध में गत दिन 27//04/2024 को दुरभाष के माध्यम से गुप्त सूचना मिली की कस्तुरबा स्कुल, रामनगर के पास एक एक बोलेरो वाहन संख्या- JHOSCT 8203 से आये चार पाँच अज्ञात अपराधीयों के द्वारा एक व्यक्ति का अपहरन कर ले जाया जा रहा है। उक्त सूचना से वरीय पदाधिकारी को अवगत कराते हुए निर्देशानुसार सूचना का सत्यापन एव आवश्यक कार्रवाई हेतु त्वरित एक टीम का गठन किया गया तद्वपरांत गठित टीम कस्तुरबा स्कुल, रामनगर पहुँचा एवं पाया कि एक बोलेरो वाहन सं0- JHOSCT 8203 में चालक के साथ कुल पाँच व्यक्ति एक अज्ञात व्यक्ति को अपने वाहन में बैठाकर मारपीट कर रहे है। पुलिस वाहन को देखते ही बोलेरों से कुल पाँच व्यक्ति भागने लगे एवं एक व्यक्ति बोलेरों में ही जख्मी हालत में पड़ा रहा। सशस्त्र बल एवं ग्रामिणों के सहयोग से भाग रहे कुल पाँचों व्यक्तियों को दौड़ाकर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर अपना अपना नाम (1) सुभाष लायेक उम्न 29 वर्ष पे०- स्व० रघु लायेक सा०- भुईयाडीह थाना- चाण्डिल जिला- सरायकेला-खरसावां (2) सुकुमार महतो, उम्र 24 वर्ष पे०- स्व० मेघनाथ महतो सा०- कटिया थाना- चाण्डिल एवं स्थाई पता, ग्राम- लावा, पो०- सीमा गुण्डा थाना- नीमडीह जिला- सरायकेला-खरसावां (3) रावण मुखी उर्फ सुभाष मुखी, उम्र करिब 50 वर्ष, पे०-स्व० रामजीवन मुखी, सा०- भुईयाडीह थाना- चाण्डिल जिला- सरायकेला-खरसावां (4) सत्यवान महतो उम्र 45 वर्ष पिता-बुधन स् सुचाँद महतो ग्राम- कटिया, थाना- चाण्डिल एवं स्थाई पता- ग्राम- लावा, पो०- सीमा गुण्डा, थाना- नीमडीह, जिला- सरायकेला-खरसावां एवं (5) बादल महतो, उम्र 62 वर्ष, पिता- स्व० सुचाँद महतो, पता- भुईयाडीह, पो०- चिलगू थाना- चाण्डिल तथा स्थाई पता- ग्राम- लावा, पो)- सीमा गुण्डा थाना- नीमडीह, जिला- सरायकेला-खरसावां बताये। बोलेरो में जख्मी व्यक्ति से नाम व पता पुछने पर अपना नाम आनंद महतो, उम्रन करिब 33 वर्ष, पिता भीष्मनाथ महतो निवासी गांव लावा, थाना- नीमडीह, जिला- सरायकेला-खरसावाँ बताया गया, उपरोक्त व्यक्तियो के द्वारा मारपीट का कारण पुछने पर बताये कि भुईयाडीह थाना चण्डिल निवासी स्व० मेघनाथ महतो की बेटी सुशिला महतो के साथ अफेयर होने का गलत आरोप लगाकर उपरोक्त पाँचो व्यक्तियों के द्वारा आनंद महतो का अपहरण कर जान मारने के नियत से मारपीट किया गया तथा जानमारकर लाश को जंगल में फेंकनें का प्लान था। इस संबंध में पीड़ित सह जख्मी के द्वारा लिखित आवेदन दिया गया जिसके आधार पर नीमडीह थाना काण्ड संख्या 017/2024 दिनांक 27/04/2024 धारा- 323/341/307/364/34 भा० द० वि० दर्ज कर जान मारने के नियत से आंनद महतो को अपहरण कर भाग रहे उपरोक्त पाँचो अभियुक्तो को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।जप्त प्रदर्शः घटना में इस्तेमाल किये गये बोलेरो वाहन संख्या- JH05CT 8203 एवं 06 मोबाईल ।टीम में गठित पुलिस पदाधिकारीयों एवं . पु० अ० नि० तंजील खान सह थाना प्रभारी नीमडीह,पु० अ० नि० विनोद टुड,. स० अ० नि० बेनार्ड आईद एवं. आ0 159 मो0 मुखलेशुर रहमान।

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