कोटपा अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत 14 दुकान दार करवाई की गई।

कोटपा अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत 14 दुकान दार करवाई की गई।







चांडिल,आदित्यपुर थाना क्षेत्र में तम्बाकू नियंत्रण अधिनियम के तहत संयुक्त जांच अभियान, नियमों के अनुपालन के दिए गए निर्देश।
चांडिल,उपायुक्त सरायकेला-खरसावां के निर्देशानुसार सोमवार को आदित्यपुर थाना क्षेत्र में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 (COTPA-2003), झारखंड संशोधित अधिनियम-2021, PECA-2019 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियमावली/विनियम, 2011 के प्रावधानों के अनुपालन की जांच हेतु संयुक्त अभियान चलाया गया। अभियान का नेतृत्व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी  सुबीर रंजन एवं राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP) के जिला परामर्शी  अशोक यादव द्वारा किया गया।

जांच के दौरान आदित्यपुर थाना क्षेत्र की लगभग 14 दुकानों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में शिक्षण संस्थानों एवं सरकारी कार्यालयों के 100 मीटर की परिधि में संचालित दुकानों की विशेष रूप से जांच की गई। संबंधित दुकानदारों को कोटपा अधिनियम, 2003 के प्रावधानों की विस्तृत जानकारी देते हुए निर्देशित किया गया कि शिक्षण संस्थानों एवं सरकारी कार्यालयों के आसपास तम्बाकू उत्पाद अथवा अन्य किसी प्रकार के नशीले पदार्थों की बिक्री नहीं की जाए।

जिला परामर्शी, एनटीसीपी द्वारा सभी होटल संचालकों एवं प्रबंधकों को अपने प्रतिष्ठानों में निर्धारित मानकों के अनुरूप "गैर धूम्रपान क्षेत्र" संबंधी सूचना-पट्ट एवं दीवार लेखन अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान निषेध संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में कोटपा अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत जुर्माने का प्रावधान है।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री सुबीर रंजन ने बताया कि शिक्षण संस्थानों, सरकारी कार्यालयों, अस्पतालों एवं न्यायालय परिसरों के 100 मीटर की परिधि में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री एवं उपयोग प्रतिबंधित है। उन्होंने यह भी कहा कि खुली सिगरेट की बिक्री तम्बाकू उत्पादों पर प्रदर्शित स्वास्थ्य चेतावनी संबंधी प्रावधानों की भावना के विपरीत है, अतः विक्रेताओं को पैकेटबंद उत्पादों के निर्धारित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान एवं तम्बाकू उत्पादों के उपयोग के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन एवं राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम द्वारा तम्बाकू नियंत्रण संबंधी विभिन्न कानूनी प्रावधानों के प्रभावी अनुपालन हेतु नियमित रूप से जांच एवं जन-जागरूकता अभियान संचालित किए जा रहे हैं। इन प्रयासों का मुख्य उद्देश्य युवाओं को तम्बाकू एवं अन्य नशीले पदार्थों की लत से दूर रखना तथा स्वस्थ समाज के निर्माण को प्रोत्साहित करना है।

इस अवसर पर आदित्यपुर थाना के पुलिसकर्मी एवं संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे।

Post a Comment

0 Comments

close