09 मई 2026 को सरायकेला सिविल कोर्ट एवं चांडिल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
चांडिल,राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 09 मई 2026 को, एनपीए ऋण खाताधारकों को एकमुश्त समझौते के माध्यम से ऋण निपटारा का अवसर।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के निर्देशानुसार तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सरायकेला-खरसावाँ के तत्वावधान में दिनांक 09 मई 2026 को सरायकेला सिविल कोर्ट एवं चांडिल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से विभिन्न बैंकों के एनपीए (Non-Performing Asset) ऋण खाताधारकों को विशेष छूट के साथ एकमुश्त समझौता (One Time Settlement) के तहत अपने बकाया ऋण के निपटारे का अवसर प्रदान किया जाएगा।
अग्रणी जिला प्रबंधक (LDM), सरायकेला-खरसावाँ श्री वरुण चौधरी ने जानकारी दी कि झारखंड सरकार द्वारा प्रायोजित ऋण माफी योजना के अंतर्गत 31.03.2020 तक केवल स्टैंडर्ड केसीसी ऋण खातों को ही ऋण माफी योजना का लाभ प्राप्त हुआ था, जबकि एनपीए केसीसी ऋण खाताधारकों को इसका लाभ नहीं मिल सका था। ऐसे सभी एनपीए खाताधारकों को राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु नोटिस प्रेषित किया गया है। उन्होंने बताया कि संबंधित किसान एकमुश्त ऋण समझौता प्रस्ताव का लाभ लेकर अपने लंबित एनपीए ऋण का निपटारा कर सकते हैं। ऋण निपटारा के उपरांत किसान पुनः केसीसी ऋण सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकेंगे तथा नियमित संचालन की स्थिति में केंद्र सरकार से 3 प्रतिशत एवं राज्य सरकार से 4 प्रतिशत ब्याज अनुदान का लाभ भी प्राप्त कर सकेंगे।
जिले के सभी एनपीए ऋण खाताधारकों से अपील की गई है कि वे दिनांक 09 मई 2026 को सरायकेला सिविल कोर्ट अथवा चांडिल कोर्ट में उपस्थित होकर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठाएं एवं आपसी समझौते के माध्यम से अपने बकाया ऋण मामलों का निपटारा सुनिश्चित करें।
राष्ट्रीय लोक अदालत ऋण संबंधी मामलों के त्वरित, सरल एवं सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु एक प्रभावी मंच है, जहां संबंधित पक्ष बिना अतिरिक्त विधिक प्रक्रिया के अपने मामलों का निष्पादन करा सकते हैं।

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