जिले की प्रारूप मतदाता सूची के अनुसार कुल 7,67,613 मतदाता पंजीकृत हैं।
3,84,834 पुरुष, 3,81,919 महिला एवं 10 थर्ड जेंडर (TG) मतदाता शामिल हैं।
चांडिल,जिला मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) के तहत प्रारूप मतदाता सूची का हुआ प्रकाशन।
ज्ञात हो कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड के दिशा-निर्देशों के आलोक में राज्यभर में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR-2026) कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिकाधिक शुद्ध, अद्यतन एवं त्रुटिरहित बनाना है, ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो तथा अपात्र एवं त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों का निराकरण किया जा सके।
विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के निर्धारित कार्यक्रमानुसार 05 अगस्त 2026 को जिले के तीनों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों—50-ईचागढ़, 51-सरायकेला (अ.ज.जा.) एवं 57-खरसावाँ (अ.ज.जा.)—की प्रारूप मतदाता सूची का विधिवत प्रकाशन कर दिया गया है। जिले के तीनों निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ERO) द्वारा प्रारूप-5 के माध्यम से प्रकाशन की सूचना जारी करते हुए संबंधित सभी मतदान केन्द्रों एवं अधिसूचित स्थलों पर प्रारूप मतदाता सूची चस्पा करा दी गई है, जिससे मतदाता अपने नाम एवं विवरण का सत्यापन कर सकें।
05 अगस्त 2026 से 04 सितंबर 2026 तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन एवं अन्य आवश्यक सुधार हेतु दावा एवं आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। प्राप्त दावा एवं आपत्तियों का निष्पादन 03 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा तथा 07 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
जिले की प्रारूप मतदाता सूची के अनुसार कुल 7,67,613 मतदाता पंजीकृत हैं। इनमें 3,84,834 पुरुष, 3,81,919 महिला एवं 10 थर्ड जेंडर (TG) मतदाता शामिल हैं।
*विधानसभावार मतदाताओं की संख्या इस प्रकार है—*
50-ईचागढ़ : 2,56,155
51-सरायकेला (अ.ज.जा.) : 3,02,716
57-खरसावाँ (अ.ज.जा.) : 2,08,742
इसके अतिरिक्त, 01 अप्रैल 2026, 01 जुलाई 2026 अथवा 01 अक्टूबर 2026 की अर्हता तिथि के अनुसार 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र नागरिक भी प्रपत्र-6 के माध्यम से मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री नितिश कुमार सिंह ने सभी पात्र मतदाताओं से अपील की है कि वे अपने संबंधित मतदान केन्द्र पर प्रदर्शित प्रारूप मतदाता सूची का अवलोकन करें तथा किसी प्रकार की त्रुटि होने पर निर्धारित अवधि के भीतर संबंधित बीएलओ, सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (AERO) अथवा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ERO) के समक्ष दावा एवं आपत्ति प्रस्तुत करें।


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