सरकारी कुआं–बोरिंग के उपयोग पर जमीन मालिक ने जताई सहमति, अनुमंडल कार्यालय में आवेदन दिया।
कुआं जमीन मालिक ने स्वयं पेयजल हेतु वैकल्पिक व्यवस्था किया।चांडिल अनुमंडल अंतर्गत नीमडीह थाना क्षेत्र के ग्राम जानुम में सरकारी स्तर पर निर्मित कुआं एवं बोरिंग के जल उपयोग को लेकर जमीन मालिक द्वारा कोई आपत्ति नहीं जताई गई है। इस संबंध में ग्राम जानुम निवासी स्व दुर्योधन महतो के पुत्र श्रीकांत महतो ने शपथ-पत्र के माध्यम से स्पष्ट किया है कि खाता संख्या 74 की भूमि उनके दादाजी स्वर्गीय गिरीश महतो के नाम पर दर्ज है, जिस पर आमलोगों की सुविधा हेतु सरकार द्वारा कुआं एवं बोरिंग का निर्माण कराया गया है। इसके एवज में श्रीकांत महतो निजी पेयजल की सुविधा की।
शपथ-पत्र में श्री महतो ने कहा है कि ग्रामीणों द्वारा उक्त कुआं एवं बोरिंग से जल उपयोग करने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। साथ ही, संबंधित अधिकारी आवश्यक जांच कर सकते हैं, इसमें भी उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। उक्त शपथ-पत्र चांडिल कोर्ट परिसर में नोटरी द्वारा सत्यापित किया गया है।
इसी क्रम में श्रीकांत महतो ने चांडिल के अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन सौंपकर मामले की जानकारी दी है और अपने आवेदन को स्वीकार करने का अनुरोध किया है। आवेदन में यह भी उल्लेख है कि खाता संख्या 74 एवं 75 अंतर्गत स्थित भूमि पर बने कुआं-बोरिंग का उपयोग सभी ग्रामवासी कर रहे हैं और भविष्य में भी निर्बाध रूप से उपयोग जारी रह सके, इसके लिए उनकी सहमति है।
इस पहल से ग्रामीणों को पेयजल सुविधा के उपयोग में किसी प्रकार की कानूनी बाधा नहीं रहने की उम्मीद है।
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