खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा दिंदली बाजार स्थित मीट एवं चिकन दुकानों का औचक निरीक्षण, 13 दुकानदारों को नोटिस निर्गत.
चांडिल,खाद्य सुरक्षा विभाग, सरायकेला–खरसावाँ द्वारा दिंदली बाजार क्षेत्र स्थित मीट एवं चिकन दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। उक्त निरीक्षण खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री सुधीर रंजन के नेतृत्व में संपन्न हुआ। निरीक्षण के क्रम में बिना वैध फूड लाइसेंस/पंजीकरण के व्यवसाय संचालन करते पाए जाने पर कुल 13 दुकानदारों को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया।खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री सुधीर रंजन द्वारा सभी संबंधित दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि वे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम, 2011 के प्रावधानों के अंतर्गत अनिवार्य रूप से फूड लाइसेंस अथवा पंजीकरण प्राप्त करना सुनिश्चित करें। साथ ही लाइसेंस/पंजीकरण प्राप्ति उपरांत अधिनियम एवं विनियमों का पूर्ण अनुपालन करने हेतु लिखित निर्देश प्रदान किए गए।निरीक्षण के दौरान स्वच्छता मानकों का अनुपालन, मांस एवं चिकन के सुरक्षित भंडारण, स्वच्छ पेयजल के उपयोग, कर्मियों की व्यक्तिगत स्वच्छता, अपशिष्ट प्रबंधन तथा उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। स्पष्ट किया गया कि बिना लाइसेंस व्यवसाय संचालन करना दंडनीय है तथा नियमों की अवहेलना की स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम


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