आम निर्वाचन–2026 के सफल संचालन हेतु पीठासीन एवं प्रथम मतदान पदाधिकारियों का द्वितीय चरण प्रशिक्षण हुआ सम्पन्न।
February 11, 2026
आम निर्वाचन–2026 के सफल संचालन हेतु पीठासीन एवं प्रथम मतदान पदाधिकारियों का द्वितीय चरण प्रशिक्षण हुआ सम्पन्न।
चांडिल,सरायकेला खरसावां जिला नगरपालिका आम निर्वाचन–2026 के स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी संचालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज एन.आर. उच्च विद्यालय, सरायकेला में पीठासीन पदाधिकारियों एवं प्रथम मतदान पदाधिकारियों का जिला स्तरीय द्वितीय चरण प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पन्न हुआ।
प्रशिक्षण के दौरान पीठासीन पदाधिकारियों को नगरपालिका निर्वाचन–2026 से संबंधित निर्वाचन निर्देशिका वितरित की गई। मतपेटी में पेपर सील लगाने की संपूर्ण प्रक्रिया का व्यवहारिक (हैंड्स-ऑन) प्रशिक्षण दिया गया तथा विभिन्न प्रकार के निर्वाचन प्रपत्रों को सही ढंग से भरने की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। पीठासीन पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मतदान सामग्री प्राप्त करते समय अपने सहयोगी मतदान पदाधिकारियों के साथ सभी आवश्यक सामग्रियों का विधिवत मिलान सुनिश्चित करें। इनमें मतदाता सूची की कार्यकारी प्रति, प्रभेदक चिन्ह, रबर का क्रॉस स्टाम्प, अमिट स्याही, मेटल रूल, मेटल सील, मतपत्रों की कुल संख्या, पेपर सील की संख्या, विभिन्न प्रपत्र एवं लिफाफे आदि सम्मिलित हैं। निर्देश दिया गया कि मतदान प्रारंभ होने के पूर्व मतपत्रों के ऊपरी कोने पर तथा मतपत्र पर 50 की संख्या में प्रभेदक चिन्ह अंकित कर उन्हें तैयार रखा जाए तथा एक बंडल मतपत्र पर पीठासीन पदाधिकारी द्वारा पूर्ण हस्ताक्षर दर्ज किया जाए। मतदान दिवस पर मतदान प्रारंभ होने से कम-से-कम एक घंटा पूर्व सभी आवश्यक तैयारियाँ पूर्ण कर ली जाएँ। मतदान केंद्र पर मतदान अधिकारियों एवं मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था, मतदान प्रकोष्ठ (वोटिंग कंपार्टमेंट) की गोपनीयता तथा आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। मतदान प्रारंभ होने से पूर्व उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं को मतपेटी एवं मतदाता सूची का प्रदर्शन कराया जाएगा तथा मतदान प्रारंभ एवं समाप्ति के समय आवश्यक घोषणाएँ की जाएँगी। यह भी अवगत कराया गया कि मतदान केंद्र के 100 मीटर की परिधि प्रतिबंधित क्षेत्र होगा, जहाँ किसी भी अभ्यर्थी द्वारा बूथ स्थापना, प्रचार-प्रसार अथवा सभा आयोजित करना पूर्णतः वर्जित रहेगा। इस हेतु लाल झंडी लगाए जाने के निर्देश दिए गए।
पीठासीन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि मतदान पदाधिकारी मतदाता को मतपत्र निर्गत करते समय प्रतिपर्ण पर मतदाता क्रमांक अंकित करें तथा मतदाता का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान प्राप्त करें। निर्वाचन संचालन में किसी सामग्री के अभाव अथवा अन्य कठिनाई की स्थिति में संबंधित सहायक निर्वाची पदाधिकारी अथवा गश्ती दल के दंडाधिकारी से तत्काल संपर्क करने के निर्देश दिए गए। मतदान केंद्र के बाहर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित की जाने वाली सूचनाओं में निर्वाचन क्षेत्र संख्या एवं नाम, मतदान केंद्र का नाम एवं संख्या, संबंधित मतदाता सूची, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नाम एवं आवंटित निर्वाचन प्रतीक की सूची सम्मिलित रहेगी।
मतदान केंद्र के भीतर केवल कर्तव्यारूढ़ लोक सेवक, अभ्यर्थी अथवा उनके निर्वाचन अभिकर्ता (एक समय में प्रत्येक अभ्यर्थी का एक मतदान अभिकर्ता), अधिकृत अधिकारी एवं आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी। महिला मतदाता के साथ गोद का शिशु तथा दिव्यांग मतदाता के सहयोगी को प्रपत्र 15(क) में घोषणा के उपरांत प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
मतदान केंद्र पर तैनात पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी सामान्यतः केंद्र के बाहर तैनात रहेंगे। पत्रकार एवं फोटोग्राफर मतदान केंद्र के बाहर कतारबद्ध मतदाताओं का छायांकन कर सकते हैं, परंतु मतदान केंद्र अथवा मतदान प्रकोष्ठ के अंदर आयोग अथवा जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्राधिकृत पत्र के बिना प्रवेश नहीं कर सकेंगे। किसी भी परिस्थिति में मतदान कक्ष अथवा मतदान प्रकोष्ठ के भीतर छायांकन की अनुमति नहीं होगी।
प्रशिक्षण के माध्यम से सभी पीठासीन एवं प्रथम मतदान पदाधिकारियों को निर्वाचन संबंधी दायित्वों के निर्वहन हेतु पूर्णतः सक्षम एवं सजग रहने का निर्देश दिया गया, ताकि नगरपालिका निर्वाचन–2026 का संचालन पूर्ण पारदर्शिता एवं विधि-सम्मत प्रक्रिया के अनुरूप संपन्न हो सके।।
0 Comments