एन.आर. प्लस टू उच्च विद्यालय, सरायकेला में तृतीय एवं चतुर्थ मतदान पदाधिकारियों का हुआ प्रशिक्षण।
तृतीय मतदान पदाधिकारी, मतपत्र निर्गत करने से पूर्व प्रतिपर्ण (Counterfoil) पर मतदाता का हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान प्राप्त करेंगे तथा उस पर मतदाता का क्रमांक अंकित करेंगे। तत्पश्चात वार्ड पार्षद के निर्वाचन हेतु मतपत्र उपलब्ध कराएंगे।
इसी प्रकार, चतुर्थ मतदान पदाधिकारी अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु मतपत्र के प्रभारी होंगे। मतदाता की बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली पर अमिट स्याही अंकित होने की पुष्टि कर संतुष्ट होने के उपरांत ही अध्यक्ष पद का मतपत्र प्रदान किया जाएगा। मतपत्र निर्गत करने से पूर्व प्रतिपर्ण पर मतदाता का हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान प्राप्त करते हुए मतदाता का क्रमांक अंकित किया जाएगा।
दोनों पदाधिकारी मतदाता को स्पष्ट रूप से निर्देशित करेंगे कि वार्ड पार्षद एवं अध्यक्ष पद के निर्वाचन हेतु प्राप्त दोनों मतपत्रों के साथ मतदान कक्ष (Voting Compartment) में जाकर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार मतदान करें। साथ ही मतपत्र प्रदान करते समय उन्हें मतपत्र को सही एवं गोपनीय ढंग से मोड़ने की विधि की जानकारी भी दी जाएगी, ताकि मतदान की गोपनीयता एवं शुचिता सुनिश्चित की जा सके।
प्रशिक्षण में उपस्थित पदाधिकारियों को निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
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