सरायकेला बाजार में खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण
पुराने बस स्टैंड स्थित सरायकेला बाजार में खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण, लगभग 55 पैकेट एक्सपायर्ड एवं फफूंदयुक्त ब्रेड नष्ट।
उपायुक्त सरायकेला-खरसावां, श्री नितिश कुमार सिंह के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन एवं आम नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के उद्देश्य से आज खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री रितेश कुमार, FSO सरायकेला-1 द्वारा पुराने बस स्टैंड स्थित सरायकेला बाजार के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के क्रम में मनोज कोल्ड Store , M/s मोबाइल सेंटर सहित अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच की गई। इस दौरान मनोज कोल्ड स्टोर में लगभग 55 पैकेट एक्सपायर्ड एवं फफूंदयुक्त ब्रेड पाई गई। जनस्वास्थ्य की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उक्त खाद्य सामग्री को मौके पर ही नष्ट कराया गया, ताकि इसका विक्रय अथवा उपभोग नहीं हो सके।
मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित खाद्य कारोबारकर्ता (FBO) को नोटिस जारी किया गया है। उन्हें सात दिनों के भीतर संबंधित खाद्य सामग्री के संबंध में अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। निर्धारित समयावधि में संतोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
इसके अतिरिक्त, निरीक्षण के दौरान कुछ खाद्य प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई एवं स्वच्छता से संबंधित कमियां भी पाई गईं। संबंधित खाद्य कारोबारकर्ताओं को प्रतिष्ठानों में स्वच्छता बनाए रखने, खाद्य पदार्थों का उचित भंडारण एवं सुरक्षित रख-रखाव सुनिश्चित करने तथा निर्धारित खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया।
खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों एवं विनियमों का अनिवार्य रूप से अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। विभाग द्वारा आगे भी जिले के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों में औचक निरीक्षण जारी रखा जाएगा। निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


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