स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए निःशुल्क खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण में 100 महिला एवं पुरुष फुटपाथ खाद्य विक्रेताओं ने भाग लिया।

स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए निःशुल्क खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण, 
प्रमाण पत्र एवं हाइजीन किट वितरण कार्यक्रम आयोजित।









चांडिल,खाद्य सुरक्षा विभाग, सरायकेला-खरसावाँ द्वारा स्ट्रीट फूड वेंडर्स के लिए विशेष निःशुल्क खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण, प्रमाण पत्र एवं हाइजीन किट वितरण कार्यक्रम का आयोजन आदित्यपुर स्थित जस्ट चिल रेस्टोरेंट के सभागार में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य फुटपाथ खाद्य विक्रेताओं को सुरक्षित एवं स्वच्छ भोजन परोसने की आदतों को अपनाने के लिए प्रेरित करना तथा खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक बनाना था। निःशुल्क प्रशिक्षण स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड सरकार के निर्देशानुसार नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (NASVI) द्वारा नेस्ले के सहयोग से आयोजित किया गया।










प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान रोजगार एवं आजीविका संवर्धन, खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता में सुधार, ग्राहकों के बीच विश्वास निर्माण, खाद्य जनित बीमारियों की रोकथाम तथा खाद्य सुरक्षा मानकों एवं नियमों के अनुपालन के महत्व पर विशेष बल दिया गया। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले विक्रेताओं को निःशुल्क हाइजीन किट (एप्रन, कैप, ग्लव्स, साबुन, तौलिया, डस्टर एवं हेडगियर), FoSTaC प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, गोल्डन रूल्स बुकलेट तथा नेस्ले एवं नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया (NASVI) द्वारा संयुक्त रूप से जारी प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।








इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री सुबीर रंजन उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम न केवल फुटपाथ विक्रेताओं की आजीविका को सुदृढ़ बनाते हैं, बल्कि उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सभी विक्रेताओं से प्रशिक्षण में बताए गए मानकों एवं प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करने का आह्वान किया, ताकि समाज में स्वच्छ एवं सुरक्षित भोजन संस्कृति को बढ़ावा मिल सके। उन्होंने खाद्य पदार्थों में औद्योगिक रंगों के उपयोग से बचने तथा अखबार में भोजन परोसने की प्रथा को समाप्त करने की अपील भी की।

FoSTaC प्रशिक्षक श्री एस. एस. दीपक ने प्रशिक्षण के दौरान व्यक्तिगत स्वच्छता, दुकान एवं ठेले की साफ-सफाई, खाद्य पदार्थों के सुरक्षित भंडारण एवं तापमान प्रबंधन, खाद्य सामग्री के सुरक्षित संचालन, बर्तनों एवं उपकरणों की स्वच्छता, सुरक्षित पेयजल के उपयोग तथा संक्रमण एवं कीटाणु नियंत्रण संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। उन्होंने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006, खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम, 2011 तथा फुटपाथ खाद्य विक्रेताओं पर लागू विभिन्न प्रावधानों की भी विस्तार से जानकारी प्रदान की।


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